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Agra News: बालक को अगवा कर हत्या के दो आरोपियों को कोर्ट ने नहीं दी जमानत

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कासगंज। जिला सत्र न्यायाधीश से. माऊज बिन आसिम के न्यायालय ने बालक को अगवा कर हत्या के दो आरोपियों को जमानत नहीं दी। बालक का शव पांच दिन बाद नहर पुलिया के पास से बरामद हुआ था। पुलिस के मामला दर्ज न करने पर पीड़ित ने न्याय पाने के लिए कोर्ट का सहारा लिया था।
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सहावर के ग्राम गुड़गुडी निवासी किशन (11) 31 दिसंबर 2015 को सुबह गांव में चक्की पर आटा लेने गया। गांव के शैतान सिंह, पत्नी सरोज व पुत्र हरिओम ने बालक को अगवा कर लिया। गांव के लोगों ने उनको नहर की ओर ले जाते देखा। उसका शव 4 नवंबर 2015 को नाथूपुर नहर पुलिया के पास से बरामद हुआ। एटा पुलिस ने बालक का पोस्टमार्टम कराया। सहावर पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद भी मामला दर्ज नहीं किया था। इसके बाद रजिस्टर्ड डाक से एसपी को शिकायत भेजी गई, लेकिन मामला दर्ज नहीं हुआ। इसके बाद पीड़ित ने न्याय पाने के लिए कोर्ट का सहारा लिया। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। मामले की विवेचना कर रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर दी। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपी हरिओम व शैतान सिंह ने अपनी जमानत के लिए कोर्ट में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया। कोर्ट ने दोनों की जमानत की याचिका खारिज कर दी।
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