उत्तर प्रदेश के आगरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि संरक्षण सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष मनोज पांडेय, सचिव पीयूष गर्ग और कोषाध्यक्ष कृष्ण शर्मा की ओर से आगरा स्थित जामा मस्जिद की सीढ़ियों में देव विग्रह दबे होने एवं उनकी निकासी के आदेश देने के संबंध में न्यायालय में 11 मई को याचिका दायर की थी।
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प्रस्तुत याचिका पर लघुवाद न्यायाधीश भारतेंदु प्रकाश गुप्ता की ओर से विगत दिनांक पर प्रतिवादी गणों के विरुद्ध मुकदमे के विचारण के लिए नोटिस जारी करने के आदेश पारित किए थे। मामले की सुनवाई मंगलवार को होनी थी। मगर, विपक्ष की तरफ से अदालत में कोई हाजिर नही हुआ। अब अगली सुनवाई 18 जुलाई का होगी।
मामले में श्री कृष्ण जन्म स्थान और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ पर अदालत द्वारा प्रेषित समन की तामील हुई। देवकीनंदन ठाकुर के वरिष्ठ अधिवक्ता विनोद शुक्ला ने बताया कि अदालत ने समन प्राप्त होने वाले प्रतिवादीगणों को जवाब प्रस्तुत करने के लिए 11 जुलाई की तारीख नियत की थी। मगर उनकी तरफ से कोई भी पक्षकार मंगलवार को अदालत में हाजिर नहीं हुआ।
इसके अलावा अन्य प्रतिवादीगणों पर समन की तामील के लिए प्रतीक्षा की जाएगी। वादी पक्ष द्वारा उक्त मामले में जामा मस्जिद आगरा के भौतिक निरीक्षण हेतु अदालत से अमीन की नियुक्ति के बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। उस पर मामले में भी 18 जुलाई को ही सुनवाई होगी।