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नए साल का जश्न पड़ सकता है फीका, रात 10 बजे के बाद नहीं बजा सकेंगे डीजे

Mon, 31 Dec 2018 12:18 PM IST
मुकेश कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला आगरा
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इस साल नये साल का जश्न फीका रह सकता है। रात 12 बजे तक डीजे नहीं बजा सकेंगे। ऐसे में बिना धूम-धड़ाके के ही नये साल का स्वागत करना पड़ेगा। क्योंकि प्रशासन की ओर से रात दस बजे तक ही डीजे बजाने की अनुमति दी जा रही है। इसके बाद यदि डीजे बजता मिला तो न सिर्फ आयोजकों पर मुकदमा दर्ज होगा बल्कि डीजे भी जब्त होगा।
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डीजे पर बिना थिरके नये साल का जश्न अधूरा ही है। मगर, इस बार ध्वनि प्रदूषण को लेकर प्रशासन सख्त है। यही वजह है कि नये साल के जश्न पर भी रात दस बजे के बाद डीजे बजाने की अनुमति नहीं दी जा रही। नये साल के स्वागत के लिए 31 दिसंबर को शहरभर में जश्न की तैयारी है। 

साल की आखिरी शाम को जश्न मनाने के लिए शहर के पंचतारा होटलों से लेकर क्लब और रेस्तरां ने न्यू ईयर पार्टी का आयोजन किया है। कहीं थीम आधारित पार्टी होगी तो कहीं लॉन में डांस फ्लोर पर लोग थिरकेंगे। डीजे और लाइव बैंड के साथ इस साल नए साल का स्वागत करने को लोग भी होटलों में बुकिंग करा चुके है। 
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बॉलीवुड कलाकार देंगे प्रस्तुति

किसी होटल में जिक्र बैंड की धमाकेदार प्रस्तुति होगी तो किसी होटल में बॉलीवुड कलाकार पल्लवी ढाबोलकर, चांग और गौतम डे अपनी प्रस्तुतियां देंगे। होटलों में ठहरने वाले पर्यटकों के साथ-साथ शहरवासी भी पैकेज लेकर इनका लुत्फ ले सकते हैं। इसके अलावा विभिन्न क्लबों द्वारा भी निजी स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 

विभिन्न कालोनियों की सोसाइटी द्वारा भी देर रात तक डीजे की धुनों पर थिरकते हुए एक-दूसरे को नये साल की शुभकामनाएं देने की तैयारी है। मगर, इस बार प्रशासन रात 12 बजे तक डीजे बजने को लेकर सख्त है। 

प्रशासन की ओर से इन सभी को रात दस बजे तक ही डीजे बजाने की अनुमति दी जा रही है। ऐेसे में जो लोग रात 12 बजे थिरकने की योजना बना रहे हैं, उनकी तैयारियों में खलल पड़ सकता है। दरअसल, कोर्ट के आदेश के तहत रात दस बजे के बाद और सुबह छह बजे से पहले डीजे, बैंड, लाउडस्पीकर आदि बजाने पर प्रतिबंध है।
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बजट क्लास होटलों में होगा कैंप फायर

अधिकांश बजट क्लास होटलों में न्यू ईयर के जश्न का कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं है। डीजे आदि के लिए भी अनुमति नहीं ली गई है। ऐसे में यहां कैंप फायर की तैयारी है। होटल में ठहरने वाले पर्यटकों के लिए यहीं पर खाने-पीने की व्यवस्था होगी। 

अनुमति लेने के आवेदकों की लगी लाइन

कार्यक्रम की अनुमति के लिए अपर जिलाधिकारी नगर के यहां आवेदकों की लाइन लग रही है। लगभग सभी फाइव स्टार होटलों सहित अन्य श्रेणी के होटल, क्लब, कालोनी की सोसायटी द्वारा अनुमति ली जा रही है। दरअसल, बिना अनुमति के कार्यक्रम करने पर न सिर्फ 20 हजार रुपये का जुर्माना भुगतना पड़ेगा बल्कि कानूनी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ सकता है।

नये साल पर जश्न के लिए फाइव स्टार होटल से लेकर सभी को दस बजे तक डीजे बजाने की अनुमति दी जा रही है। इसके बाद जो भी डीजे बजाएगा उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। डीजे भी जब्त किया जाएगा।
- केपी सिंह, एडीएम सिटी
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