आगरा। चाची से दुष्कर्म के मामले में सदर थाना क्षेत्र के शिवम उर्फ त्रिलोकी की जमानत अर्जी अदालत ने स्वीकार कर ली। जिला जज संजय कुमार मलिक ने मेडिकल रिपोर्ट के अभाव में उसे रिहा करने के आदेश किए।
थाना सदर बाजार में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार 40 वर्षीय चाची ने अपने 24 वर्षीय भतीजे के खिलाफ तहरीर दी थी। आरोप लगाया था कि उनके घर की सबमर्सिबल खराब हो गई थी। वह जेठ के घर नहाने गई थीं। वहां आरोपी भतीजे ने आपत्तिजनक वीडियो बना ली। वायरल करने की धमकी देकर दुष्कर्म किया। आरोपी के अधिवक्ता ने अदालत में तर्क दिया कि पीड़िता ने अपना मेडिकल कराने से मना कर दिया था। आरोपी के बाबा का 250 वर्गगज का प्लॉट था। 125 वर्गगज में वादिनी के पति ने अपना मकान बनवा लिया। बचे हुए आरोपी के 125 वर्गगज के प्लॉट पर कब्जा करने के उद्देश्य से उसे झूठा फंसा दिया गया है। संवाद