मानहानि के आरोप में कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर के विरुद्ध परिवाद कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 25 सितंबर की तिथि तय की है।
अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर के विरुद्ध परिवाद प्रस्तुत कर आरोप लगाया था कि तीन दिसंबर 2024 को कथावाचक ने वाराणसी में कथा के दौरान भारत विभाजन व कश्मीरी ब्राह्मणों के नरसंहार के लिए जयचंदों को दोषी बताया। इससे प्रार्थी को अत्यधिक मानसिक आघात पहुंचा। सुनवाई के बाद न्यायालय ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अधीन वादी अधिवक्ता के बयान के लिए 25 सितंबर की तिथि तय की है।