मथुरा जनपद के नंदबाबा मंदिर नंदगांव में पहुंचकर नमाज अदा करने वाले युवक फैजल ने अधिवक्ता के माध्यम से जिला जज की अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की है। बता दें कि फैजल तथा उसके एक अन्य साथी दो अन्य हिंदू साथियों के साथ नंदबाबा मंदिर नंदगांव आए। फैजल तथा एक अन्य साथी ने मंदिर में नमाज पढ़ी।
इस संबंध में जब मंदिर के सेवायतों द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई तो पुलिस ने फैजल को गिरफ्तार कर लिया। विगत 10 नवंबर को फैजल की दिल्ली की अधिवक्ता द्वारा जिला जज की अदालत में जमानत अर्जी लगाई है। जिला जज ने इस अर्जी पर सुनवाई के लिए 18 नवंबर की तिथि तय की है। डीजीसी शिवराम तरकर ने बताया कि जमानत पर 18 नवंबर को सुनवाई होगी।
सोमवार (तीन नवंबर)को उत्तर प्रदेश पुलिस ने फैजल खान को गिरफ्तार किया था। मथुरा के थाना बरसाना की पुलिस ने फैजल को गिरफ्तार किया था। एसएसपी डॉ. गौरव ग्रोवर ने बताया कि नंदबाबा मंदिर के तीन सेवायतों कृष्ण मुरारी उर्फ कान्हा, मुकेश गोस्वामी और शिवहरी ने दिल्ली निवासी फैजल खान, चांद मोहम्मद, आलोक रतन, नीलेश गुप्ता के खिलाफ धारा 135ए, 295, 505 में मुकदमा दर्ज कराया था।
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फेसबुक पर डाला था फोटो
मंदिर में जौहर की नमाज पढ़ने की फोटो फैजल ने अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट की थी। इसके बाद यह वायरल हुई। तहरीर देने वाले सेवायतों ने कहा कि उनका विरोध मंदिर में आने से नहीं बल्कि गुपचुप नमाज पढ़ने और इसकी फोटो वायरल करने से है। क्योंकि इसके लिए न तो उन्होंने अनुमति ली और न ही इसकी अनुमति उन्हें दी गई थी।