मैनपुरी। राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण फोरम ने एक उपभोक्ता की अपील खारिज कर दी है। दुकान सेे खरीदे गए मोबाइल में कमी होने की बात कहकर दायर किए गए वाद को जिला फोरम ने मंजूर कर लिया था।
अवाबाग कॉलोनी निवासी सेाना गुप्ता ने वर्ष 2013 में पराग मोबाइल से एक सैमसंग कंपनी का मोबाइल खरीदा था। मोबाइल में कमी होने की बात कहकर जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम में मुकदमा दायर किया। सैमसंग कंपनी सहित दुकानदार पराग गुप्ता से मोबाइल बदलवाकर मुआवजा दिलाने की मांग की। जिला उपभोक्ता फोरम ने पीड़ित को मुआवजा दिलाने का आदेश दिया। दुकानदार पराग गुप्ता ने राज्य उपभोक्ता फोरम में अपील की।
जिसे राज्य उपभोक्ता फोरम ने मंजूर करके जिला फोरम के आदेश को निरस्त कर दिया। उपभोक्ता सोना गुप्ता ने राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण फोरम में राज्य फोरम के आदेश के खिलाफ अपील की। अपील की सुनवाई के बाद राष्ट्रीय फोरम के पीठासीन अधिकारी प्रेम नारायण ने सोना गुप्ता की अपील को खारिज कर दिया है।
मोबाइल बदलने की दी राहत
राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण फोरम केे पीठासीन अधिकारी प्रेम नारायण ने सोना गुप्ता को राहत भी दी है। आदेश में लिखा है अगर उपभोक्ता चाहे तो मोबाइल बदल सकता है। खरीदे गए मोबाइल को उसी स्थिति में दुकान पर जमा करने पर कंपनी द्वारा उपभोक्ता को दस हजार रुपये दिए जाएंगे।