नाबालिग लड़की को ले जाता आरोपी युवक (सीसीटीवी फुटेज से ली गई तस्वीर) फाइल
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ताजगंज पुलिस ने गुलफाम सहित छह नाम और खोले
आगरा ताजगंज पुलिस ने बताया कि किशोरी का जून 2018 में ताजगंज क्षेत्र से दो बार अपहरण हुआ था। पुलिस ने मेरठ निवासी मेहताब राणा को दुष्कर्म, अपहरण और पोक्सो एक्ट के तहत जेल भेजा था। विवेचना में मेरठ निवासी इदरीश और दानिश के नाम बढ़ाए थे। मगर, वह जेल नहीं भेजे गए थे। तीसरी बार किशोरी का अपहरण का मामला सामने आने के बाद इदरीश और दानिश को जेल भेजा गया।
वहीं इस मुकदमे में मेहताब की पत्नी भूरी, भाभी शानू, रेशमा के साथ भाई गुलफाम, तौहीद और नजाकत के नाम खोले गए हैं। महिलाएं न्यू आगरा के अपहरण के मुकदमे में जेल भेजी जा चुकी हैं। गुलफाम को गुरुवार को जेल भेज दिया गया। उस पर अपहरण में सहयोग और षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप है।
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मेहताब राणा के खिलाफ न्यू आगरा में मुकदमा
थाना न्यू आगरा के प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि थाने में मेरठ के मेहताब राणा के खिलाफ एक नया मुकदमा लिखा गया है। मुकदमा पीड़ित किशोरी की तहरीर पर लिखा गया है। आरोप लगाया है कि 15 फरवरी को मेहताब राणा दयालबाग मार्ग पर मिला था। उसे रोक लिया। उसे मौत का भय दिखाया। हत्या की धमकी दी। पुराना मुकदमा वापस लेने की धमकी दी। किशोरी ने कोर्ट में दिए अपने बयान में भी इस बात का जिक्र किया था। पुलिस ने इसी आधार पर मेहताब राणा के खिलाफ मुकदमा लिखा है। वह ताजगंज थाने में वर्ष 2018 में दर्ज मुकदमे में जमानत पर है। मेहताब को गिरफ्तार कर लिया गया है।