भांजे की पत्नी से दुष्कर्म करने के मामले में एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट नीरज श्रीवास्तव ने ममिया ससुर को 10 वर्ष कठोर कारावास और 15 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। घटना में सहयोग करने वाली जेठानी को 4 वर्ष और मारपीट करने वाली सास को एक वर्ष कैद के साथ 7 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
थाना जैतपुर थाने में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, पीड़िता के भाई ने तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उन्होंने अपनी 20 वर्षीय बहन की शादी 7 मई 2020 को क्षेत्र के एक गांव में की थी। 25 फरवरी 2023 की दोपहर 2 बजे उनकी बहन अपने घर में अकेली थी। उस दौरान इटावा निवासी बहन के ममिया ससुर आ गए। बहन के साथ दुष्कर्म किया। शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी।
बहन ने सास से शिकायत की तो उसने जेठानी के साथ मिलकर मारपीट की। बहन फोन कर अपनी मां को घटना के बारे में बताया। पीड़िता ने पुलिस और मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए बयान में बताया कि घटना वाले दिन आरोपी ममिया ससुर अपने साथ कोल्डड्रिंक लेकर आए थे। जेठानी ने षड्यंत्र कर उसे पिला दी जिसे पीकर वह बेहोश हो गई।
जेठानी पीड़िता को ममिया ससुर के हवाले कर चली गई। विवेचक ने विवेचना कर आरोपी ममिया ससुर के विरुद्ध दुष्कर्म व अन्य धारा में, जेठानी विरुद्ध आपराधिक षड्यंत्र, मारपीट, और सास के विरुद्ध मारपीट के आरोप में अदालत में आरोप पत्र प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से पीड़िता, उसकी मां, भाई, डॉक्टर वंदना तुलसी सहित 8 गवाह अदालत में पेश किए थे।