व्यापारियों से बात करते जिलाधिकारी पीएन सिंह
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शहर में किसी भी बाजार को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। प्रशासन ने इतनी छूट जरूर दी है कि दुकानदार चाहें तो दुकान की सफाई और मरम्मत कार्य करा सकते हैं। इसके लिए चार घंटे मिलेंगे। इसकी विशेष अनुमति संयुक्त आयुक्त वाणिज्य कर से मिलेगी। डीएम प्रभु एन सिंह ने बुधवार को व्यापारियों केसाथ मीटिंग के बाद 31 मई तक के लिए ये निर्देश जारी किए।
उन्होंने बताया कि शहर में सभी 100 वार्ड कोरोना कंटेनमेंट जोन हैं। नगर निगम क्षेत्र में पूरी तरह संक्रमण की रोकथाम होने तक बाजार नहीं खुलेंगे। हालांकि सात वार्ड ऐसे हैं जहां कोई संक्रमित नहीं मिला परंतु उनके आस-पास वार्डों में हॉटस्पॉट हैं। ऐसे में इन वार्डों में भी 31 मई तक स्थिति यथावत रहेगी। सामान के रख रखाव, सफाई व मरम्मत कार्य के लिए डीएम ने संयुक्त आयुक्त वाणिज्य कर को पर्यवेक्षक नामित किया है।
किताबों व स्टेशनरी की होम डिलीवरी
डीएम ने बताया कि जिले में सभी सरकारी व प्राइवेट स्कूलों की पाठ्य पुस्तकें, स्टेशनरी की होम डिलीवरी होगी। निजी स्कूलों के अधिकृत दुकानदार व वेंडर्स के दो व्यक्तियों को होम डिलीवरी की अनुमति मिलेगी। इन्हें पास दिए जाएंगे। इसके लिए बीएसए को नोडल अधिकारी बनाया है।