क्रिसमस और नववर्ष के अवसर पर ताजनगरी के होटलों, क्लबों, पार्कों, आवासीय कालोनियों समेत अन्य स्थानों पर पार्टी होती है। इस बार ऐसे आयोजन के लिए जिला प्रशासन की अनुमति लेना अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं किया तो पार्टी महंगी पड़ेगी।
अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व रमेश चंद्र ने सभी होटल, रेस्टोरेंट, डिस्को क्लब से क्रिसमस और न्यू ईयर की पार्टी के लिए जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति लेने के लिए कहा है। मनोरंजन कर विभाग ने सप्ताहभर पहले ही एनओसी लेने के निर्देश दिए हैं।
ऐसा न करने पर 20 हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना और छह महीने कारागार की सजा होगी। वहीं क्रिसमस और न्यू ईयर पर पार्टी की आड़ में हुड़दंग करने वालों से भी प्रशासन सख्ती से निपटेगा। वर्तमान में चल रहे घटनाक्रम को लेकर भी प्रशासन सतर्क है।