मैनपुरी। थाना करहल क्षेत्र से छह साल पहले एक किशोरी का अपहरण करने वाले को दो साल की सजा सुनाई गई है। उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। दुष्कर्म का आरोप साबित नहीं होने पर स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट जितेंद्र मिश्रा ने दुष्कर्म करने के आरोप से उसको बरी कर दिया है।
थाना करहल क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली एक किशोरी को राजीव कुमार निवासी नाैगांव थाना मेरापुर जिला फर्रुखाबाद 13 जुलाई 2019 को बहला फुसलाकर भगा ले गया था। किशोरी के पिता ने राजीव के खिलाफ किशोरी का अपहरण करके दुष्कर्म करने की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जांच करने के बाद राजीव के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई के लिए चार्जशीट न्यायालय में भेज दी।
मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट जितेंद्र मिश्रा के न्यायालय में हुई। अभियोजन की गवाही अनूप कुमार यादव ने कराई। गवाही के बाद राजीव के खिलाफ किशोरी के अपहरण का आरोप तो साबित हुआ लेकिन दुष्कर्म करने का आरोप साबित नहीं हुआ। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट ने राजीव को किशोरी का अपहरण करने पर दो साल की सजा सुनाकर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। दुष्कर्म का आरोप साबित नहीं होने पर उसको दुष्कर्म करने के आरोप से उसको बरी कर दिया है।