आगरा। रुपये नहीं देने पर पुजारी मुखिया बाबा की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या करने के मामले में अदालत ने थाना जैतपुर के कस्बा निवासी सतीश को दोषी माना। एडीजे-14 ज्योत्सना सिंह ने उसे उम्रकैद और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
थाना जैतपुर में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार मुकेश सिंह ने तहरीर दी थी। बताया था कि उनके एक रिश्तेदार मुखिया बाबा गांव के वनकटी के तिगैड़ी मंदिर पर पुजारी थे। 15 अक्तूबर 2023 की शाम 6 बजे आरोपी सतीश मंदिर पर पहुंचा। वह पुजारी से रुपये मांगने लगा। मना करने पर आरोपी ने मंदिर में रखी लकड़ी काटने वाली कुल्हाड़ी से पुजारी मुखिया बाबा पर हमला किया। निजी अस्पताल में मौत हुई। 18 अक्तूबर को आरोपी सतीश को जेल भेजा गया। विवेचक ने 7 नवंबर 2023 को आरोपपत्र दाखिल किया। अदालत ने गवाहों के बयान, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट के आधार पर सजा सुनाई।