आगरा। किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म और अन्य आरोपों में अदालत ने थाना जगदीशपुरा क्षेत्र के गुलाब नगर बोदला निवासी सुनील को दोषी पाया। एडीजे-29 दिनेश कुमार चौरसिया ने 10 साल के कठोर कारावास के साथ 15 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
थाना एत्माद्दौला में किशोरी के पिता ने तहरीर देकर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें बताया गया था कि उनकी 15 वर्षीय पुत्री 17 जनवरी 2018 की दोपहर 12 बजे घर में अकेली थी। इस दौरान आरोपी सुनील घर के अंदर आ गया। पुत्री को डरा-धमकाकर अपने साथ ले गया। आसपास के क्षेत्र में तलाश करने पर पता चला कि आरोपी उनकी पुत्री को अपनी बहन के घर ले गया। यहां उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने 19 जनवरी 2018 को किशोरी को तलाश कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अदालत में पेश करने के बाद जेल भेजा था। विवेचक ने 16 मार्च 2018 को अदालत में आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था।