आगरा में रिश्ते की चाची से दुष्कर्म व अन्य आरोपों के मामले में अदालत ने थाना सैया क्षेत्र के गांव बिरहरु निवासी सहदेव को दोषी माना। फास्ट ट्रैक कोर्ट नीरज श्रीवास्तव ने उसे 10 साल का कारावास और 19 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
थाना अछनेरा में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार पीड़ित ने अदालत में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर आरोप लगाया था कि सहदेव आरबीएस कॉलेज बिचपुरी से बीएससी कर रहा था। जुलाई 2013 से उनके घर रहने लगा, खाना भी वहीं खाता था।
कोचिंग के काम से अक्सर घर से बाहर रहने का फायदा उठाकर सहदेव ने जुलाई 2015 में उनकी पत्नी से दुष्कर्म किया। विरोध पर बच्चों सहित जान से मारने की धमकी दी। पत्नी को ब्लैकमेल कर शारीरिक शोषण करता रहा। अभियोजन पक्ष की तरफ से पीड़िता सहित 5 गवाह अदालत में पेश किए गए।