आगरा में भाजपा की नेता से दुष्कर्म और अन्य आरोपों के मामले में अदालत ने थाना एत्माद्दौला क्षेत्र के नुनहाई निवासी इमरान उर्फ कामरान को दोषी पाया। अपर जिला जज-4 पवन कुमार श्रीवास्तव ने 10 साल कारावास के साथ 1.25 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
थाना ट्रांस यमुना में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, पीड़िता ने तहरीर देकर आरोप लगाया कि आरोपी इमरान उर्फ कामरान उनके पति का दोस्त था। इस वजह से उसका घर पर आना-जाना था। इस दौरान उसने उसका मोबाइल नंबर ले लिया। फोन पर बात कर नजदीकियां बढ़ा लीं। इसके बाद डराने लगा। 21 जुलाई, 2023 को दोपहर को आरोपी उनके घर आ गया।
अकेला देख बंधक बना लिया और दुष्कर्म किया। विरोध पर मारपीट कर घायल कर दिया। धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो परिवार सहित जान से मार देगा। इससे पीड़िता अवसाद में चली गई। पति के समझाने पर 21 अक्तूबर, 2023 को थाने में शिकायत की। विवेचक ने 25 अक्तूबर, 2023 को अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया था। अभियोजन पक्ष की तरफ से उक्त मामले में पीड़िता सहित 5 गवाह अदालत में पेश किए गए।