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Firozabad: बालिका से दुष्कर्म के मामले में मैनपुरी के युवक को आजीवन कारावास, इतना देना होगा अर्थदंड

Fri, 17 Jun 2022 07:03 PM IST
धीरेन्द्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद

सार

अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉक्सो प्रथम ने बालिका से दुष्कर्म के मामले में दोषी युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 50,500 का अर्थदंड भी लगाया गया है।
 
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court new - फोटो : istock
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विस्तार
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फिरोजाबाद में अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉक्सो न्यायालय प्रथम अरविंद कुमार यादव द्वितीय ने बालिका से दुष्कर्म के दोषी जिला मैनपुरी थाना कुरावली के धरेंधा निवासी अकलेश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पचास हजार पांच सौ रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अर्थदंड की 80 प्रतिशत धनराशि पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।

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घटना 14 जुलाई 2019 का थाना उत्तर क्षेत्र के एक मोहल्ले की है। आठ वर्षीय बालिका घर के बाहर चारपाई पर सो रही थी। इसी दौरान पड़ोसी के यहां आया युवक बालिका को सोते समय उठाकर ले गया और खंडहर में ले जाकर दुष्कर्म किया। परिजन को सुबह जानकारी हुई तो उन्होंने तहरीर दी। 

आरोपपत्र दाखिल होने के बाद मामला अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉक्सो प्रथम के न्यायालय में पहुंचा। शासन की ओर से पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक संजीव कुमार शर्मा ने दोषी को सख्त सजा देने की मांग की। अपर जिला जज ने गवाहों के बयान उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दोषी अकलेश को आजीवन कारावास (प्राकृतिक जीवन तक) की सजा सुनाई है। 

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