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Agra News: 2015 में गोली मारकर व्यक्ति की हत्या में तीन दोषी करार, सजा आज

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मैनपुरी। दन्नाहार थाना क्षेत्र के बमौहरी गांव में 2015 में पंचायत चुनाव प्रचार के दौरान हुई एक व्यक्ति की हत्या के मामले में कोर्ट ने तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है। एडीजे विशेष पॉक्सो एक्ट चेतना चौहान की कोर्ट ने मनोज, उत्तम और इंद्रेश को हत्या का दोषी पाया है। वहीं, मामले के एक अन्य आरोपी भूपेंद्र को कोर्ट ने बरी कर दिया।
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यह घटना 5 दिसंबर 2015 को हुई थी। रामनरेश ने दन्नाहार थाना में केस दर्ज कराया था कि उनका छोटे भाई 40 वर्षीय महेश कुमार गांव के प्रधान पद की उम्मीदवार मुजोरी के प्रचार में गए थे। उनके साथ मनोज उर्फ नितीश, भूपेंद्र उर्फ स्कूटर, उत्तम और इंद्रेश भी थे। प्रचार अभियान राजीव कुमार के फार्म हाउस से शुरू होकर बमौहरी, नगला कुंजी, अबाहार, और मंडड्या से होते हुए शाम करीब 7 बजे राजीव के फार्म हाउस पर ही समाप्त हुआ। वह खुद भी प्रचार में मौजूद थे। प्रचार समाप्त होने के बाद, मनोज, इंद्रेश, भूपेंद्र और उत्तम, जिनकी महेश से पुरानी रंजिश थी। मनोज ने तमंचे से भाई महेश के सीने में गोली मार दी। इंद्रेश, भूपेंद्र और उत्तम ने चिल्लाते हुए कहा, मनोज आज किसी तरह से बच न पाए, मार के ही इसका पीछा छोड़ेगे। गोली लगने से महेश मौके पर ही गिर गए और उनकी मौत हो गई। आरोपी तमंचा लहराते हुए मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मामले की विवेचना में भूपेंद्र के खिलाफ कोई साक्ष्य न पाते हुए उसका नाम निकालते हुए अन्य तीन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। बाद में अभियोजन के विपिन कुमार चतुर्वेदी ने भूपेंद्र को भी कोर्ट में तलब करा लिया था। विपिन कुमार चतुर्वेदी की ओर से पेश साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर मनोज, उत्तम और इंद्रेश को महेश की हत्या का दोषी करार दिया है। वहीं, चौथे आरोपी भूपेंद्र को कोर्ट ने बरी कर दिया। भूपेंद्र ने कोर्ट में ऐसे साक्ष्य और गवाह पेश किए, जिनसे यह साबित हुआ कि वह घटना के समय घटनास्थल पर मौजूद नहीं था। इन सबूतों के आधार पर कोर्ट ने उसे निर्दोष पाया और बरी कर दिया।
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