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Agra News: मुआवजा दिलाने की याचिका उपभोक्ता आयोग में खारिज

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मैनपुरी। बीमा कंपनी से मुआवजा की धनराशि दिलाने की याचिका जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में सुनवाई के बाद खारिज कर दी गई है। वाहन मालिक याचिका में दिए गए तथ्यों को साबित नहीं कर सका है।थाना कुर्रा के गांव बदनपुर के रहने वाले रजनेश कुमार की याचिका के अनुसार उसने अपनी बाइक का बीमा एचडीएफसी एग्रो जनरल इंश्यारेंस कंपनी लिमिटेड शाखा लखनऊ से 25 जून 2023 को कराया था। यह बीमा 24 जूून 2024 तक मान्य था। याचिका के अनुसार रजनेश की बाइक 25 जून 2023 की देर शाम करहल में किशनी रोड से चोरी हो गई। उसने थाना करहल में 25 जून को ही बाइक चोरी की रिपोर्ट लिखा दी। पुलिस ने नौ अगस्त 2024 को एफआर लगा दी।
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रजनेश ने याचिका में बताया कि उसने बीमा कंपनी से मुआवजा पाने के लिए आवेदन किया। लेकिन बीमा कंपनी ने मुआवजा नहीं दिया। उसने नोटिस दिया तो जवाब नहीं दिया। उसने बीमा कंपनी से बीमा की धनराशि 31050 रुपया, मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न के 10000 रुपया, वाद व्यय के 10000 रुपया, आवागमन और पत्राचार के 5000 रुपया दिलाने की मांग की। याचिका की सुनवाई जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष शशिभूषण पांडेय, सदस्य नीतिका दास और नंद कुमार ने की। सुनवाई के दौरान वाहन मालिक याचिका में दिए गए तथ्यों को साबित नहीं कर सका। आयोग ने उसकी याचिका खारिज कर दी है।
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