मैनपुरी। थाना दन्नाहार क्षेत्र में सात साल पहले किशोरी का अपहरण करके दुष्कर्म करने वाले को स्पेशल जज रेप एंड पॉक्सो एक्ट प्रथम अनीता ने गवाही के आधार पर दोषी पाया है। आरोपी को हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है। 17 अप्रैल को उसे जेल से अदालत में लाकर सजा सुनाई जाएगी।
थाना दन्नाहार क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली एक किशोरी को 11 मई 2014 को भगवान दास उर्फ सेठ निवासी चौबिया कनझाना थाना जहानगंज जिला फर्रुखाबाद बहला फुसलाकर भगा ले गया। भगवान दास से उसे धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। किशोरी के पिता ने भगवान दास केे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने किशोरी को बरामद करके उसका मेडिकल कराने के बाद जांच करके चार्जशीट कोर्ट में भेज दी। बाद में पुलिस ने उसे पकड़कर जेल भेज दिया।
मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज रेप एंड पॉक्सो एक्ट प्रथम अनीता की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक, किशोरी सहित गवाहों ने दुष्कर्मी केे खिलाफ कोर्ट में गवाही दी। गवाही के आधार पर भगवान दास को अपहरण करके दुष्कर्म करने का दोषी पाया गया। एडीजीसी पुष्पेंद्र सिंह चौहान ने दुष्कर्मी को कड़ी सजा देने की दलील दी। स्पेशल जज रेप एंड पॉक्सो एक्ट प्रथम अनीता ने उसको हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। सजा सुनाए जाने के लिए 17 अप्रैल की तारीख तय कर दी गई है।