मगर, पुलिस ने विवेचना के बाद विशाल गुप्ता और जुगनू के खिलाफ चार्जशीट पेश की। एडीजीसी महेश पाठक ने कोर्ट मेें 11 गवाह और हत्या से जुड़े साक्ष्य पेश किए। कोर्ट ने विशाल गुप्ता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं जुगनू गुप्ता को बरी कर दिया गया।
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जमानत प्रार्थना पत्र खारिज
जिला जज एके श्रीवास्तव ने थाना खेरागढ़ के आत्महत्या के मामले में मृतका बबीता के जेठ दशरथ उर्फ बंटू निवासी गांव कुल्हाड़ा का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।