अपर जिला जज रनवीर सिंह ने पत्नी की हत्या में आरोपी पति प्रकाश को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अन्य आरोपियों में शामिल सास, ननद और देवर को साक्ष्य के अभाव में बरी करने के आदेश किए।
दो बेटियां होने पर पत्नी को खुदकुशी के लिए मजबूर करने के आरोपी स्वदेश उर्फ सुकेश को अदालत से जमानत नहीं मिल सकी। जिला जज विवेक संगल ने आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र खारिज करने के आदेश किए।
एत्माद्दौला थाने में गोवर्धन सिंह ने मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके अनुसार, उसकी पुत्री मोना की शादी घटना से करीब 10 वर्ष पहले स्वेदश उर्फ सुकेश से हुई थी। मोना ने दो पुत्रियों को जन्म दिया, जो नौ एवं सात वर्ष की हैं। दो बेटियों को जन्म देने के कारण पति और ससुराल वाले मोना को ताना देते थे।
पति और ससुराल वालों ने 22 फरवरी 2022 को मोना के साथ मारपीट कर दी, जिससे क्षुब्ध होकर मोना ने खुदकुशी कर ली थी। गोवर्धन की तहरीर पर पुलिस ने मृतका के पति, अमित और बॉबी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। जिला शासकीय अधिवक्ता बसंत गुप्ता के तर्क पर आरोपी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र को जिला जज ने खारिज करने के आदेश किए।