पांच साल पहले जमीन की रंजिश को लेकर की गई हत्या में एफटीसी द्वितीय कोर्ट ने पिता और दो बेटों समेत पांच को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वारदात के सभी अभियुक्तों को कोर्ट ने जेल भेजा है।
घटना चार जून 2013 की है। पुलिस के अनुसार फरह थाना क्षेत्र के गांव कोंह में दुलीचंद और जगदीश में जमीन का विवाद चल रहा था। यह विवाद रंजिश में बदल गया। इसे लेकर रास्ते में घेरकर किसान दुलीचंद को गोलियां से हमला किया गया।
दुलीचंद की इलाज के दौरान मौत हो गई। हत्या में मृतक के भाई खेमचंद ने जगदीश पुत्र किसन सिंह, दुलिया उर्फ वेदप्रकाश और हेमंत पुत्रगण जगदीश, बल्लो उर्फ ओमकार एवं मनोज पुत्र पप्पू निवासी मिर्जापुर फरह को नामजद कराया।
वारदात के बाद से ही जगदीश जेल में बंद था। सोमवार को एफटीसी द्वितीय की न्यायाधीश कंचन ने निर्णय सुनाते हुए सभी अभियुक्तों को आजीवन कारावास तथा दस-दस हजार के जुर्माने की सजा सुनाई।
एडीजीसी विनोद यादव ने बताया कि हत्या के बाद से ही जगदीश जेल में था। जबकि अन्य अभियुक्तों को सोमवार को जेल भेजा गया है।