मैनपुरी। डीएपी वितरण में गड़बड़ी करने वाले उर्वरक विक्रेताओं पर कृषि विभाग सख्त कार्रवाई कर रहा है। डीएपी के विक्रय में नियमों का उल्लंघन करने वाले दो विक्रेताओं के लाइसेंस जिला कृषि अधिकारी डॉ. सूर्यप्रताप सिंह ने निलंबित कर दिए हैं। निलंबन आदेश जारी कर विक्रेताओं को जवाब के लिए सात दिन का समय दिया है।
जिला कृषि अधिकारी से खरपरी निवासी अमित राठौर ने शिकायत की थी। बताया था हर्ष देव खाद भंडार बिछिया रोड मैनपुरी द्वारा अधिक कीमत पर डीएपी का विक्रय किया जा रहा है। प्राथमिक सत्यापन में इसकी पुष्टि भी हुई। वहीं दूसरा मामला अजय खाद भंडार ऊंचा इस्लामाबाद का है। किशनी के सहायक विकास अधिकारी कृषि नरेश सिंह राठौर ने सूचना दी थी कि विक्रेता द्वारा अनुचित उर्वरक का विक्रय किया जा रहा है।
सूचना पर जिला कृषि अधिकारी ने उर्वरक की दुकान का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान लाइसेंस तो मिला था लेकिन भौतिक स्टॉक और ऑनलाइन स्टॉक में गड़बड़ी मिली। मौके पर 36 बोरी डीएपी और 9 बोरी बायो पोटाश उपलब्ध था। जबकि ऑनलाइन स्टॉक में डीएपी निल प्रदर्शित हो रही थी। जिला कृषि अधिकारी ने इसके चलते हर्ष देव खाद भंडार और अजय खाद भंडार के लाइसेंस निलंबित कर दिए। उन्होंने विक्रेताओं को जवाब उपलब्ध कराने के लिए सात दिन का समय दिया है। निर्धारित समय में जवाब न देने पर उनके विरुद्ध लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।