आगरा जिला पंचायत ने नए व्यावसायिक लाइसेंस शुल्क को फिलहाल लागू नहीं करने का फैसला लिया है। पुराने शुल्क ही लागू रहेंगे। आइये बताते हैं, किस पर कितना है शुल्क...
आगरा जिला पंचायत में नया व्यावसायिक लाइसेंस शुल्क फिलहाल लागू नहीं होगा। 28 साल पुरानी दर ही लागू रहेंगी। इसमें सब्जी ठेल फ्री है। दर्जी को 50 रुपये, सराफ की दुकान के लिए एक हजार रुपये शुल्क लगेगा। 150 से अधिक प्रकार की दुकानों पर 50 से 500 रुपये लाइसेंस शुल्क ही लिया जाएगा।
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शासन ने वर्ष 2018 में व्यावसायिक लाइसेंस शुल्क की नई दरों को निर्धारित किया था। सात साल से जिला पंचायत क्षेत्र में इसे लागू करने कवायद चल रही थी। आपत्तियां आमंत्रित की गईं, लेकिन कोई आपत्ति नहीं आने पर सोमवार की बैठक में लाइसेंस शुल्क में वृद्धि का प्रस्ताव रखा जाना था। अमर उजाला के खुलासे के बाद उद्यमियों ने लाइसेंस शुल्क में वृद्धि का विरोध किया।
इस पर जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. मंजू भदौरिया ने कहा कि टीटीजेड में सुप्रीम कोर्ट की रोक के कारण पहले से ही उद्योग धंधे प्रभावित हैं। ऐसे में उद्यमियों और व्यापारियों पर कोई नया अतिरिक्त बोझ नहीं डाला जा रहा है। जिला पंचायत की आय बढ़ाना जरूरी है। लेकिन, फिलहाल व्यावसायिक लाइसेंस शुल्क को लागू करने का प्रस्ताव स्थगित किया गया है।