जोंस मिल परिसर में सोढ़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी के गोदाम के पिछले हिस्से में हुए बम धमाके के मुख्य आरोपी रज्जो जैन को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। हाईकोर्ट ने रज्जो जैन पर दर्ज दो मुकदमों में जमानत स्वीकार करते हुए रिहाई के आदेश दिए हैं।
19 जुलाई को जीवनी मंडी स्थित जोंस मिल परिसर में सोढ़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी के गोदाम के पिछले हिस्से में बम धमाका हुआ था। इस धमाके में गोदाम की दीवार और छत का कुछ हिस्सा ढह गया था। इस मामले में एसआई सुनील कुमार ने छत्ता थाने में विस्फोटक पदार्थ अधिनियम एवं अन्य धारा में मुकदमा दर्ज कराया था।
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सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग के आधार पर पुलिस ने जांच की थी। इसके बाद 22 जुलाई को नौ आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इसमें मैना गेट, पथवारी, बेलनगंज निवासी राजेंद्र उर्फ रज्जो जैन सहित बम तैयार करने और लगाने वाले लोग भी शामिल थे। इन सभी को जेल भेजा गया था।