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Agra News: विवेचक समरेश सिंह की गवाही पूरी, अब घायल कांस्टेबल की बारी

Tue, 29 Jul 2025 11:45 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
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मैनपुरी। भाजपा नेता मदन चौहान हत्याकांड में एडीजे विशेष डकैती सतेंद्र नाथ त्रिपाठी की अदालत में मुकदमे के विवेचक समरेश सिंह की गवाही की प्रक्रिया सोमवार के बाद मंगलवार को भी हुई। अब उनकी गवाही पूरी हो गई है। अब अगली गवाही एक अगस्त को कांस्टेबल की होगी।
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विवेचक समरेश सिंह वर्तमान में आगरा में तैनात हैं। इन्होंने दो दिनों में अपनी गवाही दर्ज कराई। उन्होंने अपनी गवाही के दौरान रायफल बरामदगी सहित मामले से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य और जानकारियां प्रस्तुत कीं। अब इस हाई-प्रोफाइल मामले में अगली गवाही कांस्टेबल जितेंद्र सिंह चौहान की होगी। जितेंद्र सिंह चौहान, भाजपा नेता मदन सिंह चौहान हत्याकांड के आरोपियों से हुई पुलिस मुठभेड़ में घायल हुए थे।
बता दें कि 1 जनवरी, 2017 को भाजपा नेता मदन चौहान की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना के बाद 4 नवंबर, 2020 को मदन चौहान के पुत्र शिवम चौहान की कार पर भी हमला किया गया था, जिसमें शिवम चौहान के गनर की मौत हो गई थी।
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तमंचाधारी को जुर्माना और जेल में बिताई अवधि की सजा
मैनपुरी। एसीजेएम-प्रथम कोर्ट से आर्म्स एक्ट के 19 साल पुराने मुकदमे में आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
ऋषि कुमार निवासी मानिकपुर, थाना भोगांव को के खिलाफ थाने में वर्ष 2006 में पुलिस ने केस दर्ज किया था। पुलिस ने आरोपी के पास से तमंचा बरामद किया था। कोर्ट में आरोपी ने अपना जुर्म इकबाल किया। इस पर कोर्ट ने उसे दोषी करार देते हुए एक हजार रुपये जुर्माने और जेल में बिताई अवधि की सजा सुनाई।


जमीन विवाद में मारपीट के दोषी पर लगाया अर्थदंड
मैनपुरी। जमीनी विवाद में मारपीट के आरोपी एसीजेएम प्रथम कोर्ट ने मंगलवार को दोषी करार देते हुए 1500 रुपये अर्थदंड और जेल में बिताई अवधि की सजा सुनाई।
दोषी दीप सिंह निवासी देवीपुरा, भोगांव पर एक ज़मीन विवाद में मारपीट और हड्डी तोड़ने के आरोप में वर्ष 2002 में भोगांव थाने में केस दर्ज हुआ था। दीप सिंह ने अपना जुर्म कोर्ट में स्वीकार कर लिया। इस आधार पर न्यायालय ने उसे जेल में बिताई गई अवधि की सजा और कुल 1500 का अर्थदंड से दंडित किया है।



आर्म्स एक्ट के दोषी को जेल में बिताई अवधि की सजा और एक हजार रुपये का जुर्माना
मैनपुरी। थाना कुर्रा में दर्ज 17 साल पुराने आर्म्स एक्ट के मुकदमे में एक आरोपी को एसीजे (जेडी) 7 कोर्ट ने दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। सर्वेश सिंह निवासी निनौली, कुर्रा के कब्जे से एक तमंचा 315 बोर और 2 कारतूस बरामद हुए थे। इसके अलावा पर कुर्रा थाने में उस पर वर्ष 2008 में केस दर्ज हुआ था। सर्वेश सिंह ने कोर्ट में अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। इस आधार पर जेल में बिताई गई अवधि की सजा और 1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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