मैनपुरी। बिजली चोरी और बकाया बिजली बिल से जुड़े मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए एडीजे विशेष विद्युत अधिनियम राकेश पटेल कोर्ट में आज यानी बुधवार को प्री-लिटिगेशन ट्रायल होगा।
इस प्री-ट्रायल में विद्युत विभाग के तीनों खंडों के राजस्व लिपिक और बिल क्लर्क आवश्यक अभिलेखों के साथ न्यायालय में उपस्थित रहेंगे। आरोपी अपने बिजली से संबंधित मामलों में राजस्व निर्धारण कराकर और बकाया बिलों में शमन शुल्क (कंपाउंडिंग शुल्क) जमा कर अपने मामलों का निस्तारण करा सकेंगे।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई ''एकमुश्त समाधान योजना'' का लाभ जिन उपभोक्ताओं ने लिया था और अपने बिजली बिल जमा कर दिए हैं, वे भी अपने मामलों का निस्तारण करा सकते हैं। इसी तरह जिन नलकूप उपभोक्ताओं ने अपने बिल जमा कर दिए हैं, वे भी अपने केस निस्तारित करा सकते हैं।
जो उपभोक्ता अपना बकाया बिजली बिल न्यायालय में जमा करना चाहते हैं, वे भी इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं। वे अपने बिलों को दिखवाकर भुगतान कर न्यायालय से अपने मामलों का निस्तारण करा सकते हैं। जिन लोगों ने जमानत कराते समय न्यायालय में शपथ पत्र प्रस्तुत किया था, वे भी अपने केस निस्तारित करा सकते हैं।