घायल युवक को मिलेगा 6.85 लाख रुपये का मुआवजा
- जीटी रोड पर कार की टक्कर लगने से हुआ था घायल
संवाद न्यूज एजेंसी
मैनपुरी। थाना भोगांव क्षेत्र में चार साल पहले कार की टक्कर लगने से घायल हुए युवक को वाहन की बीमा कंपनी 6.85 लाख का मुआवजा देगी। सुनवाई करके मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी/जिला जज इंतखाब आलम ने बीमा कंपनी को आदेश दिया है।
थाना भोगांव क्षेत्र के छिवकरिया के रहने वाले धर्मेश सिंह 13 मार्च 2019 की शाम जीटी रोड पर कार की टक्कर लगने से घायल हो गए थे। उपचार कराने के बाद उसने थाना भोगांव में रिपोर्ट दर्ज कराई। घायल ने मुआवजा पाने के लिए वाहन की बीमा कंपनी के खिलाफ अपने अधिवक्ता महेंद्र मिश्रा के माध्यम से याचिका दायर की।
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी/जिला जज इंतखाब आलम ने याचिका की सुनवाई की। गवाही के आधार पर वाहन की बीमा कंपनी भारतीय एक्सट्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी की जवाबदेही तय की गई। दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी/जिला जज इंतखाब आलम ने बीमा कंपनी को घायल धर्मेश को 6.85 लाख रुपया मुआवजा देने का आदेश दिया है।