जगदीशपुरा में 11 वीं की छात्रा से दुष्कर्म के मामले में सपा नेता के फरार चल रहे बेटे का पुलिस 40 दिन में भी कोई सुराग नहीं लगा पाई है। पुलिस की अर्जी पर कोर्ट ने कुर्की पूर्व नोटिस (धारा 82) जारी कर दिया है। उस पर 10 हजार का ईनाम घोषित है।
छात्रा के साथ पांच युवकों ने दुष्कर्म किया था। इसकी वीडियो भी बनाई थी। बाद में वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। पुलिस उस समय आरोपियों को बचाने में लगी थी। केस छेड़छाड़ में दर्ज कर आरोपी थाने से छोड़ दिए गए थे।
आईजी रेंज ए सतीश गणेश के पास मामला पहुंच जाने पर दुष्कर्म की धारा लगाई गई और चार आरोपी पकड़े गए। मुख्य आरोपी सपा नेता का बेटा बताया गया है। सपा नेता आगरा से लोकसभा का चुनाव लड़ चुका है। उसके बेटे की तलाश में पुलिस फेल साबित हो रही है।
उसकी अंतरिम जमात की अर्जी खारिज हो चुकी है। उसे शरण देने वाले तीन लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं लेकिन वह हाथ नहीं आ रहा है। उसकी तलाश में क्राइम ब्रांच को भी लगाया गया है लेकिन उसका सुराग नहीं मिल रहा।
सीओ लोहामंडी चमन सिंह चावड़ा ने बताया कि उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट पहले से जारी है, अब कुर्की पूर्व नोटिस जारी हो गया है। इसे उसके घर पर चस्पा किया जाएगा।
25 हजार का हो सकता है ईनाम
पुलिस ने उसके खिलाफ इनाम की राशि बढ़ाने की फाइल तैयार कर ली है। अगर वह जल्द ही हाथ नहीं आता है तो उस पर 10 हजार से बढ़ाकर 25 हजार रुपये का इनाम कर दिया जाएगा।