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बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहनों स्वस्थता प्रमाणपत्र जारी करने पर लगी रोक

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कासगंज। वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट मय थर्ड रजिस्ट्रेशन मार्क्स लगवाने के लिए निर्धारित की गई समय सीमा सोमवार को समाप्त हो गई। इसी के साथ ही परिवहन विभाग ने स्वस्थ्यता प्रमाणपत्र जारी करने पर भी रोक लगा दी। अब मंगलवार से विभाग बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों के स्वस्थता प्रमाणपत्र जारी नहीं करेगा। इसके साथ ही ऐसे वाहनों के एक मार्च 2021 से चालान काटने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी।
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शासन से वाहनों पर हाईसिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य कर दी गई है। जिला में 1.18 लाख वाहन ऐसे हैं जिन पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट मय थर्ड रजिस्ट्रेशन मार्क्स नहीं है। शासन ने पहले ऐसे वाहनों के लिए विभागीय कार्य कराने को 15 अक्तूबर तक का समय निर्धारित किया था। इसके बाद समय सीमा को 30 नवंबर तक बढ़ा दिया। इस अवधि तक जिन वाहनों ने अपनी प्लेट को बदलवा लिया है उनके तो विभागीय कार्य हो सकेंगे लेकिन जिन वाहनों के संचालकों ने अपनी नंबर प्लेट नहीं बदलवाई है उनके कार्यालय से पंजीयन प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रति, स्वामित्व अंतरण, पता परिवर्तन, पंजीयन का नवीनीकरण, अनापत्ति प्रमाणपत्र, हाईपैथिकेशन पृष्ठांकन, हाईपैैथिकेशन निरस्तीकरण, नया परमिट, परमिट की द्वितीय प्रति, परमिट नवीनीकरण, अस्थाई परमिट, विशेष परमिट, नेशनल परमिट, बीमा अद्यतन आदि के जारी होने पर रोक लगा दी गई है। वर्ष 2005 से पहले के वाहनों का 31 मार्च के बाद चालान कटना शुरू हो जाएगा ।
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जिन वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रे्रशन प्लेट नहीं होगी उनके स्वस्थता संबंधी प्रमाण जारी होने पर रोक लगा दी गई है।-राजेश राजपूत, एआरटीओ।
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