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Agra News: मेडिकल कचरा फैलाने वाले अस्पतालों पर लगेगा जुर्माना, कमिश्नर ने दिए ये निर्देश

Thu, 04 Aug 2022 01:40 PM IST
धीरेन्द्र सिंह अमर उजाला ब्यूरो, आगरा

सार

अनुश्रवण समिति की बैठक में कमिश्नर अमित गुप्ता ने निर्देश दिए हैं कि मेडिकल कचरा फैलाने वाले अस्पतालों पर जुर्माना लगाया जाए। पर्यावरण क्षतिपूर्ति वसूली जाए। 
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मेडिकल कचरा। - फोटो : amar ujala
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विस्तार
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 ताजनगरी  आगरा में मेडिकल कचरा (बायो वेस्ट) फैलाने वाले अस्पतालों पर जुर्माना लगेगा। पर्यावरण क्षतिपूर्ति वसूली जाएगी। सीएमओ नियमित रूप से अस्पतालों का निरीक्षण करेंगे। बायो वेस्ट मानकों का पालन नहीं होने पर नोटिस जारी करेंगे। जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर अस्पताल बंद होगा। ये निर्देश बुधवार को अनुश्रवण समिति की बैठक में कमिश्नर अमित गुप्ता ने दिए हैं। उन्होंने सीएमओ से 15 दिन में अस्पतालों की रिपोर्ट मांगी है।

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कमिश्नरी सभागार में बुधवार को कमिश्नर अमित गुप्ता की अध्यक्षता में अनुश्रवण समिति की बैठक हुई। जहां कूड़ा कलेक्शन, कूड़ा निस्तारण प्लांट, बायो मेडिकल वेस्ट, भैंस तबेले, सीवर कनेक्टिविटी की समीक्षा की गई। सीएमओ से बायो वेस्ट को लेकर की गई कार्यवाही का ब्योरा पूछा। सीएमओ डॉ. अरुण श्रीवास्तव ने बताया कि सभी अस्पतालों में बेड व वेस्ट का आकलन किया जा चुका है। कमिश्नर ने सीएमओ से कहा सभी अस्पतालों में सख्ती से बायो वेस्ट नियमों का पालन होना चाहिए। 

सीवर समस्या पर व्यक्त की नाराजगी 

संजय प्लेस की सीवर समस्या खत्म नहीं होने पर कमिश्नर ने नगरायुक्त से नाराजगी व्यक्त की। कूड़ा निस्तारण के लिए नगर निगम के पांच प्लांट संचालित हैं। इनकी नियमित निगरानी के निर्देश दिए। गंगाजल प्रोजेक्ट के तहत चल रहे कार्यों की गुणवत्ता की जांच के निर्देश एडीएम सिटी को दिए हैं। 


नालियों में न बहे गोबर

भैंस तबेले व डेयरियों से हो रही गंदगी को लेकर भी कमिश्नर ने बैठक में नाराजगी जताई। नगरा निगम को लगातार प्रवर्तन कार्रवाई करने, डेयरियों को शहर से बाहर शिफ्ट कराने और गोबर नालियों में बहने से रोकने के निर्देश दिए हैं। कमिश्नर ने कहा डेयरियों से निकलने वाले गोबर का इस्तेमाल नगर निगम खाद बनाने में कर सकता है। उन्होंने यमुना में भैंसों के जाने पर सख्ती से रोक लगाने के निर्देश दिए हैं।

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