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लोक अदालत के आदेश के बाद हॉस्पीटल व लैव सील

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कासगंज के सिढ़पुरा में हॉस्पीटल व लैव के सील करने की कार्रवाई के दौरान लगी भीड़ - फोटो : KASGANJ
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कासगंज। लोक अदालत के आदेश के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया। विभाग की टीम ने सिढ़पुरा क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित हॉस्पीटल व लैब को सील कर दिया। इस कार्रवाई से संचालकों में खलबली मच गई।
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सिढ़पुरा क्षेत्र में आरके हॉस्पीटल एवं परख लैब के अवैध रूप से संचालित किए जाने की शिकायत लोक अदालत में की गई। शिकायतकर्ता का आरोप था कि संचालकों पर किसी प्रकार की डिग्री तक नहीं है। गलत रिपोर्ट दी जा रही है। अदालत ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए स्वास्थ्य विभाग को मामले की जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद विभाग ने संचालकों को नोटिस जारी करते हुए आवश्यक प्रपत्र मांगे गए। जांच में हॉस्पीटल व लैब का रजिस्ट्रेशन आदि नहीं पाया गया। लगाए आरोप सही पाए गए। विभाग ने लोक अदालत को जांच रिपोर्ट से अवगत करा दिया। इसके बाद अदालत ने हॉस्पीटल व लैब को सील करने के आदेश जारी कर दिए। अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डा. एसपी सिंह ने हॉस्पीटल व लैब को सील कर दिया। जब लोगों को इसकी जानकारी हुई तो मौके पर काफी संख्या में लोग एकत्रित हो गए।
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