मैनपुरी। कोरोना संक्रमण काल में मरीजों को अस्पताल ले जाने के लिए एंबुलेंस की आवश्यकता होती है। लगातार एंबुलेंस संचालकों द्वारा मनमाना किराया वसूलने की शिकायतें भी आ रही थीं। इस पर प्रशासन ने एंबुलेंस सेवा के लिए किराया निर्धारित कर दिया है। निर्धारित किराये से अधिक किराया लेने पर कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने एंबुलेंस सेवा का किराया निर्धारित करने के लिए एंबुलेंस को कुल छह श्रेणियों में बांटा है। तीन श्रेणियां जहां एंबुलेंस वाहन की क्षमता को लेकर निर्धारित की गई हैं, तो वहीं अन्य तीन श्रेणियों का निर्धारण एंबुलेंस में उपचार के लिए उपलब्ध सुविधाओं के आधार पर किया गया है। सबसे पहली श्रेणी में मारुति ओमनी और इको कार को रखा गया है। इसमें ऑक्सीजन रहित यात्रा के लिए 50 किलोमीटर तक पांच सौ रुपये शुल्क और 20 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से किराया देना होगा। वहीं दूरी 50 किलोमीटर से अधिक होने पर 15 रुपये प्रति किलोमीटर का किराया वसूल किया जाएगा। इसी श्रेणी में ऑक्सीजन युक्त एंबुलेंस के लिए छह सौ रुपये सेवा शुल्क के साथ 50 किलोमीटर तक 25 रुपये प्रति किलोमीटर और उससे अधिक दूरी पर 20 रुपये प्रति किलोमीटर का शुल्क देना होगा।
वहीं टवेरा, महिंद्रा बोलेरो श्रेणी की एंबुलेंस में छह सौ रुपये सेवा शुल्क के साथ 50 किलोमीटर तक 40 रुपये प्रति किलोमीटर और अधिक दूरी पर 30 रुपये किलोमीटर का किराया वसूल किया जाएगा। इसी श्रेणी की ऑक्सीजन युक्त एंबुलेंस में सेवा शुल्क आठ सौ रुपये और किराया क्रमश: 50 रुपये प्रति किलोमीटर और 40 रुपये प्रति किलोमीटर वसूल किया जाएगा। तीसरी श्रेणी में बड़ी एंबुलेंस को रखा गया है। इसके लिए तीमारदार को आठ सौ रुपये सेवा शुल्क के साथ 50 किलोमीटर तक 40 रुपये प्रति किलोमीटर और अधिक दूरी के लिए 30 रुपये प्रति किलोमीटर का किराया देना होगा। इसी एंबुलेंस में ऑक्सीजन का प्रयोग करने पर सेवा शुल्क बढ़कर एक हजार रुपये और प्रति किलोमीटर धनराशि क्रमश: 60 रुपये प्रति किलोमीटर और 40 रुपये प्रति किलोमीटर रखी जाएगी।
वेंटीलेटर युक्त एंबुलेंस का अधिक पड़ेगा किराया
प्रशान ने वेंटीलेटर युक्त एंबुलेंस के किराये भी निर्धारण किया है। बोलेरो श्रेणी की एंबुलेंस में वेंटीलेटर का प्रयोग करने पर एक हजार रुपये सेवा शुल्क के साथ 50 किमी तक 80 रुपये प्रति किमी और अधिक दूरी पर 70 रुपये प्रति किमी देना होगा। बड़ी एंबुलेंस में वेंटीलेटर के साथ सेवा शुल्क 1200 रुपये और प्रति किमी शुल्क क्रमश: 120 रुपये और सौ रुपये निर्धारित किया गया है। सभी एंबुलेंस चालकों को आदेश का पालन करने के लिए कहा गया है।
सीओ और यात्री कर अधिकारी करेंगे निगरानी
जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह ने एंबुलेंस के लिए रेट का निर्धारण करने के साथ ही सीओ अभय नरायन राय और यात्री कर अधिकारी कौशलेंद्र प्रताप को निगरानी के लिए नामित किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि कोई भी एंबुलेंस चालक मरीज को अस्पताल या घर छोड़ने के बाद वापसी का किराया नहीं ले सकेगा। ऐसा करने पर उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
- जनसुविधा के लिए यह व्यवस्था की गई है। अगर कोई एंबुलेंस चालक निर्धारित कीमत से अधिक किराया मांगता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। - महेंद्र बहादुर सिंह, जिलाधिकारी।