फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

ताजनगरी की इन सड़कों पर बजा बैंडबाजा तो होगी जेल, प्रशासन ने जारी की गाइडलाइन

Tue, 27 Nov 2018 01:52 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला आगरा
विज्ञापन
टैफिक जाम - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन
आगरा में चरमरा चुकी यातायात व्यवस्था में सुधार के लिए पुलिस-प्रशासन ने फिर से कमर कसी है। बैंडबाजा और डीजे संचालकों के लिए गाइड लाइन तैयार की गई है। इसके तहत राष्ट्रीय राजमार्ग, फतेहाबाद रोड और एमजी रोड पर बैंडबाजा और डीजे बजाने पर जेल जाना पड़ सकता है। वहीं, नगर निगम और रोडवेज के वाहन चालकों को नियमों के अनुपालन के लिए सख्त आदेश दिए गए हैं। 
विज्ञापन


यातायात व्यवस्था में बाधक बनने वाले बैंडबाजा, डीजे संचालकों के अलावा नगर निगम और रोडवेज चालकों के लिए सोमवार को सूरसदन प्रेक्षागृह में बैठक हुई। इसमें जिलाधिकारी एनजी रवि कुमार और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अमित पाठक ने यातायात प्रबंधन का पाठ पढ़ाया। डीजे और बैंडबाजा संचालकों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। 

आदेश के उल्लंघन पर उनके उपकरण जब्त कर लिए जाएंगे। इनका प्रयोग भी वह प्रशासन की अनुमति के बाद ही कर पाएंगे। साउंड सिस्टम निर्धारित मानकों व नियमों के अनुसार ही संचालित कर सकेंगे। वो प्रशासन से अनुमति लेने के बाद ही बैंडबाजा और डीजे बजाएं। नेशनल हाईवे सहित फतेहाबाद रोड और एमजी रोड पर बैंडबाजा और डीजे बजाने की अनुमति नहीं है। इस गाइड लाइन को न मानने वाले को जेल जाना पड़ सकता है। 
विज्ञापन

इधर-उधर बस खड़ी की तो होगी कार्रवाई

यातायात प्रबंधन में शहर की सड़कों पर दौड़ने वाली रोडवेज बसें सबसे बड़े रोड़े के रूप में सामने आ रही हैं। मगर, अब सिटी बस चालकों की मनमानी नहीं चल सकेगी। भगवान टाकीज सहित अन्य निर्धारित स्टॉप पर ही बस रोकनी होगी। यातायात पुलिसकर्मियों द्वारा इनकी निगरानी की जाएगी। निर्धारित बस स्टॉप के अलावा इधर-उधर बस खड़ा करने पर कार्रवाई होगी। 

नगर निगम और रोडवेज चालकों को निर्धारित गति सीमा के अंतर्गत ही वाहन चलाने के लिए कहा गया है। बैठक में अपर जिलाधिकारी नगर केपी सिंह, पुलिस अधीक्षक नगर प्रशांत वर्मा सहित रोडवेज, नगर निगम आदि विभागों के अधिकारी भी मौजूद थे। 

क्षमता से अधिक ऑटो में सवारियां न बैठाएं 

ऑटो चालकों से क्षमता के अनुसार ही सवारियां बैठाने के लिए कहा गया है। साथ ही जो किराया निर्धारित किया गया है, वही लिया जाए। प्रतिबंधित सड़कों पर ऑटो चलाने पर कार्रवाई होगी। प्रत्येक कंपनी के ई-रिक्शा के संचालन को अनुमति नहीं दी जाएगी। सिर्फ भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ई-वेंडर से ही ई- रिक्शा खरीदा जाए। 
विज्ञापन

यहां से न गुजरें नगर निगम के वाहन

यातायात प्रबंधन और छात्र-छात्राओं की सुरक्षा के दृष्टिगत नगर निगम के वाहन चालकों को स्कूल की छुट्टी के दौरान वहां से अपने वाहन न ले जाने के लिए कहा गया है। इसके अलावा कूड़ा उठाते समय भी वह अपने वाहनों को इस प्रकार खड़ा करें, जिससे कि जाम की स्थिति न बने। कूड़े को ढक कर ले जाएं। 

जिलाधिकारी एनजी रवि कुमार ने कहा कि फतेहाबाद रोड और एमजी रोड पर बैंडबाजा की अनुमति नहीं दी जाएगी। यहीं पर सबसे अधिक जाम की स्थिति रहती है। इनको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जल्द ही इसकी जांच कराई जाएगी। जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा उसके उपकरण जब्त कर लिए जाएंगे।

एसएसपी अमित पाठक ने कहा कि यातायात के संबंध में रोडवेज बसों को निर्धारित स्थान पर न रोकने और नगर निगम चालकों द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने की शिकायतें मिली हैं। दोनों को नियमों का पालन करने के लिए निर्देशित किया गया है। उल्लंघन पर कार्रवाई की जाएगी। 
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें