आगरा में बेटी की शादी करने से मना करने पर पिता की चाकू से गोदकर हत्या के मामले में अदालत ने सिकंदरा के लखनपुर महल निवासी तुलसीदास उर्फ कांची और खंदारी बापू नगर निवासी मिथुन उर्फ श्रीभगवान को दोषी पाया। एडीजे दिनेश तिवारी ने दोनों को आजीवन कारावास और 41 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।