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हत्या के दोषी चार भाइयों को आजीवन कारावास की सजा

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कासगंज। अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय घनेंद्र कुमार के न्यायालय ने जादू टोना के शक में की हत्या के चार दोषी भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषियों पर 5 लाख का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान भी किया गया है।
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सुन्नगढी के गनेशपुर भाटान निवासी अजय पाल (65) 12 जनवरी 2018 को सांय लगभग साढ़ चार बजे अपने खेत से घर वापस लौट रहा था। रास्ते में गांव के ही कृपाल, घलेंद्र, पप्पू, लालू चारों भाई हाथों में नाजायज हथियार लेकर मिल गए। उन्होंने पप्पू की पुत्री की जादू टोना करके जान लेने का आरोप लगाते हुए अजय को गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मामले की प्राथमिकी अजय के भाई दुंडी ने थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने मामले की विवेचना कर पत्रावली कोर्ट में पेश कर दी। कोर्ट ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्य गवाहों के बयानों के आधार पर चारों को हत्या का दोषी माना। कोर्ट ने धारा 302 में सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 75-75 हजार का जुर्माना, धारा 25 में दो साल की साधारण सजा व 20-20 हजार रुपये जुर्माना, धारा 27 में 3 साल की सजा व 30-30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
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