आगरा। मारपीट कर युवक को गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में थाना बाह क्षेत्र के गांव बटेश्वर निवासी आरोपी चंदन, बंटी, विवेक और विपिन कुमार ने अदालत में अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया। जिला जज संजय कुमार मलिक ने पत्रावली में घायल का अस्पताल में भर्ती रहने का दस्तावेज न होने पर जमानत मंजूर कर ली।
थाना बाह में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार सुमित गोस्वामी ने तहरीर दी थी। बताया था कि उनकी बटेश्वर में पूजा का सामान और प्रसाद की दुकान है। 15 जनवरी की रात वह अपने भाइयों के साथ दुकान बंद की। मंदिर के गेट के बाहर आरोपियों ने हमला कर दिया। इस मामले में पूर्व में जमानत मिलने के बाद पुलिस ने धारा 110 की बढ़ोतरी की। तब आरोपियों ने जमानत के लिए फिर से अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया था।