कोविड के दौरान भरतपुर बॉर्डर से राजस्थान में जबरन बस प्रवेश कराने के मामले में आरोपी कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू समेत अन्य कांग्रेसी बृहस्पतिवार को सुनवाई के लिए कोर्ट में पेश नहीं हुए। नेताओं के हाजिर न होने पर अपर जिला जज लोकेश कुमार ने अगली सुनवाई के लिए 23 जुलाई की तारीख तय कर दी।
थाना फतेहपुर सीकरी में 19 मई 2020 को एसआई जितेंद्र कुमार गौतम ने केस दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, पूर्व विधायक प्रदीप माथुर एवं पूर्व एमएलसी विवेक बंसल आगरा-भरतपुर बॉर्डर पर अन्य समर्थकों के साथ पहुंचे। बॉर्डर से बस राजस्थान में प्रवेश कराने की कोशिश की। विरोध पर नारेबाजी की। कांग्रेस नेता और समर्थक मुंह पर मास्क भी नहीं लगाए थे। सभी ने कोविड नियमों का उल्लंघन किया था।
मुकदमे में कोर्ट ने 29 अप्रैल 2023 को साक्ष्य के अभाव में तीनों कांग्रेस नेताओं को बरी कर दिया था। अभियोजन पक्ष ने आदेश के खिलाफ सितंबर 2023 में सत्र न्यायालय में अपील की थी। इस मामले में बृहस्पतिवार को बहस होनी थी। कांग्रेस नेताओं के अधिवक्ता ने उनकी हाजिरी माफी का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया। बताया कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू उड़ीसा में पार्टी के प्रभारी हैं। पार्टी कार्य से अभी भी वहीं पर हैं। अदालत ने प्रार्थनापत्र स्वीकार करते हुए सुनवाई के लिए अगली तारीख 23 जुलाई दे दी।