शव के अंतिम संस्कार की क्रिया करते परिजन (फाइल फोटो)
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शासन ने कोरोना संक्रमित शवों के अंतिम संस्कार में अक्षम परिवारों को पांच हजार रुपये की धनराशि देने के आदेश दिए हैं। इस धनराशि से कोरोना प्रोटोकॉल के तहत शव का अंतिम संस्कार कराया जाएगा। इस धनराशि की व्यवस्था ग्राम पंचायत के राज्य वित्त खाते से की जाएगी। इसके लिए मैनपुरी के जिला पंचायत राज अधिकारी (डीपीआरओ) ने सभी सचिवों को आदेश जारी कर दिया है।
अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने शासनादेश जारी कर कोरोना संक्रमितों या अन्य किसी कारण से मृत्यु होने पर शव का नियमानुसार अंतिम संस्कार कराने के आदेश दिए हैं। इसके लिए उन्होंने ग्राम पंचायत को राज्य वित्त की धनराशि से पांच हजार रुपये शव के अंतिम संस्कार के लिए देने के आदेश दिए हैं।
आदेश आने के बाद जिला पंचायत राज अधिकारी स्वामीदीन ने भी सचिवों को पत्र जारी किया है। इसमें कहा है कि किसी भी हाल में धनराशि के अभाव में शव का अंतिम संस्कार न रुके। अगर कहीं भी लापरवाही मिलती है तो सचिव के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।