दीपावली पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय समय के बाद अगर आतिशबाजी की तो महंगा पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली पर रात 8 से 10 बजे के बीच ही आतिशबाजी का जो आदेश दिया है, उसका अनुपालन कराने के लिए आगरा में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है।
थानाध्यक्ष से लेकर संबंधित क्षेत्र के सीओ, एसडीएम, एसीएम को निगरानी के लिए सचेत कर दिया गया है। हालांकि पिछली बार भी आतिशबाजी के लिए यही समयसीमा निर्धारित थी, लेकिन रात 12 बजे तक खूब आतिशबाजी हुई थी। एक-दो बजे तक भी लोगों ने पटाखे चलाए थे। इससे दिवाली की रात प्रदूषण का स्तर भी कई गुना बढ़ गया था।
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इस बार भी रात 10 बजे तक ही पटाखे चलाने का समय निर्धारित किया है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का पालन कराने के लिए आगरा जिले के सभी संबंधित थानाध्यक्षों को अपर जिलाधिकारी नगर केपी सिंह की ओर से पत्र जारी किया गया है, जिसमें थानाध्यक्षों को निर्देश दिए गए हैं।
सभी थानाध्यक्ष गश्त कर अपने-अपने क्षेत्र में रात दस बजे के बाद होने वाली आतिशबाजी पर नजर रखेंगे। क्षेत्र के संबंधित अधिकारी भी अलर्ट रहकर आदेश का अनुपालन कराएंगे। एडीएम सिटी का कहना है कि निर्धारित समय के बाद आतिशबाजी करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
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