जिलाधिकारी प्रभु एन सिंह ने ताजनगरी में 30 नवंबर तक पटाखों पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। पटाखे बेचे जाएंगे न ही चलाए जाएंगे। आगरा में वायु प्रदूषण रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच जाने पर यह आदेश सोमवार से ही तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। अगर कोई पटाखे बेचते या चलाते पाया गया तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माना शासन से तय होगा। इसके लिए प्रशासन को गाइड लाइन का इंतजार है।
जिलाधिकारी ने बताया कि पटाखे बेचने के जो लाइसेंस जारी किए गए थे, वे स्थगित कर दिए गए हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के आदेश में स्पष्ट है कि आगरा में वायु प्रदूषण की स्थिति चिंताजनक होने पर 9 से 30 नवंबर तक आतिशबाजी बिक्री पर रोक लगाई जाए। शहर में वायु गुणवत्ता लगातार बिगड़ रही है। कोविड महामारी के प्रभावी रोकथाम में भी वायु प्रदूषण का नियंत्रण जरूरी है। ऐसे में दिवाली पर कोई भी फुटकर व थोक विक्रेता अब पटाखे नहीं बेचेगा।