सरकारी नजूल भूमि पर कूटरचित दस्तावेज के आधार पर एनओसी प्राप्त कर अवैध निर्माण कराने के मामले में प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। जिलाधिकारी मनीष बंसल के निर्देशों के बाद आगरा विकास प्राधिकरण (एडीए) ने संबंधित भूखंड को जारी एनओसी व स्वीकृत नक्शा निरस्त कर दिया। साथ ही फर्जीवाड़ा करने की आरोपी बिल्डर मालती शर्मा और आर्किटेक्ट गोविंद सिंह के खिलाफ प्राथमिकी के लिए थाने में तहरीर दी है।
पूरा प्रकरण कोतवाली वार्ड के अंतर्गत गुड़ की मंडी, हनुमान गली स्थित प्लॉट संख्या 14/265, 14/266 (भाग) व 14/270 से संबंधित है। अमर उजाला में 25 सितंबर के अंक में सरकारी जमीन पर दे दी एनओसी...बन गई अवैध इमारत शीर्षक से खबर प्रकाशित होने के बाद डीएम मनीष बंसल ने एडीएम प्रोटोकॉल अमरेंद्र कुमार वर्मा और एडीए सचिव संजय कुमार की संयुक्त जांच कमेटी गठित कर जांच के आदेश दिए थे।