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Agra News: ताजमहल के पास सेल्फी पॉइंट बना रही फर्म पर प्राथमिकी दर्ज

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आगरा। थाना ताजगंज में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने ताजमहल के प्रतिबंधित क्षेत्र में निर्माण कार्य कराने पर कार्यदायी फर्म पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। नोटिस दिए जाने के बाद भी फर्म वहां सेल्फी पॉइंट का निर्माण करा रही थी।
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भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कनिष्ठ संरक्षण सहायक रवि प्रताप मिश्रा ने बताया कि ताजमहल के 100 मीटर क्षेत्र में निर्माण कार्य प्रतिबंधित है, जबकि 300 मीटर तक विनियमित क्षेत्र हैं, जहां मरम्मत या निर्माण कार्य करने के लिए नेशनल मॉन्युमेंट अथॉरिटी से अनुमति लेनी होती है। शिल्पग्राम रोड पर कमला नगर की फर्म जीवन कंस्ट्रक्शन कंपनी सेल्फी पॉइंट का निर्माण करवा रही थी। ईंटों की चिनाई और दीवार का निर्माण कराए जाने पर 18 जनवरी को फर्म को नोटिस भेज नियमों की जानकारी देते हुए निर्माण कार्य रोकने को कहा था। इसके बाद भी कार्य जारी रहने पर कार्रवाई की गई है। पूर्व में भी ताजमहल के पास आगरा विकास प्राधिकरण, उद्यान विभाग और नगर निगम निर्माण कार्य करा चुके हैं, जिसमें कुत्ता पार्क के पास नगर निगम के सेल्फी पॉइंट को कुछ माह पहले ही ढहाया गया था।
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