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महामारी अधिनियम के तहत पहला मामला दर्ज

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मैनपुरी। कोरोना को लेकर अफवाह फैलाने के मामले में करहल क्षेत्र निवासी एक युवक के खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई है। इस अधिनियम के तहत हाल में जिले में यह पहला मामला दर्ज हुआ है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
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कोरोना वायरस को लेकर जहां देशभर में सरकार लोगों को जागरूक करके इससे बचाव के बारे में जानकारी दे रही है, वहीं कुछ लोग अफवाह फैलाने से बाज नहीं आ रहे हैं। रविवार को करहल क्षेत्र निवासी ऋषिकांत दुबे की ओर से कोरोना को लेकर सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने काम किया गया। मामला संज्ञान में आया तो डीएम स्तर पर इसकी जांच कराई गई, लेकिन सोशल मीडिया पर कोरोना के संबंध में उक्त व्यक्ति द्वारा भेजी गई सूचना अफवाह साबित हुई।
इस पर डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने सख्त रुख अपनाते हुए पुलिस को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। कुर्रा पुलिस ने ऋषिकांत के विरुद्ध महामारी अधिनियम 1897 की धारा 3 एवं आईपीसी की धारा 188, 505 के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
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अफवाहों से बचें
जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह ने जनता से अपील की है कि यह समय बेहत सावधानी बरतने का है। हमें अफवाह फैलाने से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर किसी भी पोस्ट को शेयर करने से पहले उसकी सत्यता जांचनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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अफवाह फैलाने के मामले में कुर्रा थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई है। पुलिस जांच कर कार्रवाई करेगी।
ओमप्रकाश सिंह, एएसपी
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