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Agra News: हत्या के दोषी पिता-पुत्र को आजीवन कारावास की सजा

Sat, 23 Nov 2024 06:43 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
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हत्या के दोषी पिता-पुत्र को आजीवन कारावास की सजा
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- कुसमरा में आठ साल पहले वृद्ध की कर दी थी हत्या

संवाद न्यूज एजेंसी

मैनपुरी। थाना किशनी के कुसमरा में आठ साल पहले वृद्ध की गोली मारकर हत्या करने वाले पिता और पुत्र को एफटीसी द्वितीय के जज भूलेराम ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन पर 52-52 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। सजा सुनाने के बाद दोनों को हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है।

कुसमरा के मोहल्ला कटरा के रहने वाले रमेशचंद्र वर्मा का 27 मार्च 2016 को पड़ोस में रहने वाले जुगेश उर्फ लल्ला तथा उसके पिता चंद्रभान उर्फ छुन्नू से पालतू कुत्ते की लैट्रिन कराने को लेकर कहासुनी हो गई। जुगेश ने अपने पिता के उकसाने पर रमेशचंद्र को गोली मार दी। जुगेश ने कुत्ते को दौड़ाया तो कुत्ते ने रमेश की पुत्री भावना को काटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। रमेश की सैफई अस्पताल में मौत हो गई। रमेश के पुत्र शिवओम ने जुगेश उर्फ लल्ला तथा उसके पिता चंद्रभान उर्फ छुन्नू के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी।
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पुलिस ने जांच करने के बाद पिता पुत्र दोनों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में भेज दी। मुकदमे की सुनवाई एफटीसी द्वितीय के जज भूलेराम की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक, घायल सहित गवाहों ने दोनों केे खिलाफ कोर्ट में गवाही दी। गवाही के आधार पर पिता-पुत्र को रमेश की हत्या करने का दोषी पाया गया। एफटीसी द्वितीय के जज भूलेराम ने आजीवन कारावास की सजा सुनाकर 52-52 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।


आश्रित को मिलेगी आधी धनराशि

हत्यारोपी पिता-पुत्र पर एक लाख चार हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। एफटीसी द्वितीय के जज भूलेराम ने आदेश में लिखा है कि जुर्माने की आधी धनराशि मृतक के आश्रित को प्रतिकर के रूप में दी जाएगी। इस तरह मृतक के आश्रित को 52 हजार रुपये प्रतिकर के रूप में दिए जाएंगे।
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तमंचा रखने पर तीन हजार रुपये जुर्माना

पुलिस ने जुगेश की निशानदेही पर हत्या में प्रयोग किया गया तमंचा बरामद किया था। उसके खिलाफ तमंचा रखने के आरोप में अलग से चार्जशीट भेजी थी। इस मुकदमे की सुनवाई भी एफटीसी द्वितीय के जज भूलेराम के न्यायालय में हुई। जुगेश के खिलाफ तमंचा रखने का आरोप साबित होने पर उसको तीन साल की सजा सुनाकर 3000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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