आगरा में बीमा कंपनी से 19 साल तक लड़ाई लड़ने के बाद आखिरकार बुजुर्ग महिला ने जीत हासिल कर ली। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष सर्वेश कुमार ने एलआईसी से मिले 2.70 लाख रुपये का चेक सौंपा। इससे पहले 2007 में आयोग ने 1 लाख रुपये दिलाने के आदेश दिए थे। तब बीमा कंपनी ने रकम अदा नहीं की थी।
जगदीशपुरा थाना क्षेत्र के नगला गूलर निवासी रामवती ने उपभोक्ता आयोग में वाद दायर किया था। बताया कि उनके पति रामस्वरूप कुशवाह ने अपने जीवन काल में एलआईसी बीमा कंपनी से एक लाख रुपये की बीमा पॉलिसी ली थी। जिसकी नियमित किस्त अदा की। 29 सितंबर 2005 को पति की हृदयाघात से मौत हो गई।
सभी दस्तावेज पूरे कर कंपनी में क्लेम किया। 18 अप्रैल 2006 को बीमारी छिपाने का हवाला देकर क्लेम खारिज कर दिया गया। उपभोक्ता आयोग ने 16 अक्तूबर 2007 को वादिनी के हक में फैसला सुनाया। बीमा कंपनी से 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित एक लाख रुपये के साथ मानसिक कष्ट और वाद व्यय के रूप में 2500 रुपये भी दिलाने के आदेश दिए। कंपनी ने रकम जमा नहीं की। आयोग अध्यक्ष सर्वेश कुमार ने कई आदेश पारित कर एलआईसी से क्लेम की रकम जमा करवाकर वादिनी को चेक सौंपा।