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Agra: सूर सरोवर का ईको सेंसिटिव जोन किया शून्य, एनजीटी ने मांगा सरकार से जवाब

Wed, 08 Jan 2025 10:46 AM IST
धीरेन्द्र सिंह अमर उजाला नेटवर्क, आगरा

सार

सूर सरोवर पक्षी विहार का क्षेत्र 403 हेक्टेयर से बढ़ाकर 800 हेक्टेयर करने के मामले में प्रदेश सरकार ने ईको सेंसिटिव जोन की सीमा शून्य करने की अधिसूचना जारी कर दी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) में मंगलवार को मुख्य बेंच ने इसकी सुनवाई की, जिसमें सूर सरोवर का ईको सेंसिटिव जोन शून्य करने पर याचिकाकर्ता डॉ. शरद गुप्ता ने आपत्ति दर्ज कराई है।
 
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सूर सरोवर पक्षी विहार - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
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विस्तार
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आगरा के सूर सरोवर पक्षी विहार का क्षेत्र 403 हेक्टेयर से बढ़ाकर 800 हेक्टेयर करने के मामले में प्रदेश सरकार ने ईको सेंसिटिव जोन की सीमा शून्य करने की अधिसूचना जारी कर दी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) में मंगलवार को मुख्य बेंच ने इसकी सुनवाई की, जिसमें सूर सरोवर का ईको सेंसिटिव जोन शून्य करने पर याचिकाकर्ता डॉ. शरद गुप्ता ने आपत्ति दर्ज कराई है। एनजीटी ने प्रदेश सरकार से 14 फरवरी तक जवाब दाखिल करने और शपथ पत्र देने के निर्देश दिए हैं।
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जस्टिस सुधीर अग्रवाल, सदस्य अफरोज अहमद, एक्सपर्ट मेंबर वी. सेंथिल की बेंच ने डॉ. शरद गुप्ता की याचिका पर सुनवाई की। इसमें प्रदेश सरकार ने कहा कि 14.5025 हेक्टेयर क्षेत्र को सूर सरोवर पक्षी विहार के साथ जोड़ने में समय लगेगा। सेक्शन 18 से 25 के बीच अलग अलग समय लगेगा। 380.558 हेक्टेयर जमीन की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस अधिसूचना में ईको सेंसिटिव जोन शून्य कर दिया गया। शाम को हुई दोबारा सुनवाई में डॉ. गुप्ता ने कहा कि सभी सरकारी विभागों ने एक किमी का न्यूनतम ईको सेंसिटिव जोन बनाने पर सहमति जताई थी। एनजीटी ने प्रदेश सरकार से अवैध निर्माणों के अब तक न हटाए जाने का 14 फरवरी तक जवाब मांगा है।


 

सिर्फ एक को बचाने के लिए शून्य की सीमा
याचिकाकर्ता डॉ. शरद गुप्ता ने बेंच से कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सेंक्चुअरी के पास ईको सेंसिटिव जोन, बफर जोन के लिए आदेश दिए हैं, पर प्रदेश सरकार सिर्फ एक निजी क्षेत्र की इमारत को बचाने के लिए सीमा शून्य कर रहा है।

 

27 दिसंबर को जारी की अधिसूचना
प्रदेश सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु अनुभाग ने सूर सरोवर पक्षी विहार के 403.09 हेक्टेयर क्षेत्र में सूरदास वन ब्लॉक के 380.558 हेक्टेयर क्षेत्र और 14.50 हेक्टेयर क्षेत्र को जोड़ने की अधिसूचना 27 दिसंबर को जारी की है। दस दिन पहले जारी किया गया गजट प्रदेश सरकार की किसी वेबसाइट और विभाग के पास नहीं है। 4 जनवरी को यह सीधा एनजीटी में प्रमुख सचिव अनिल कुमार के शपथ पत्र के साथ दाखिल किया गया। 21 सितंबर के एनजीटी के आदेश में प्रदेश सरकार ने एक सप्ताह में गजट जारी करने की जानकारी दी थी, लेकिन इसे 27 दिसंबर को जारी किया जा सका।

 
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सूरदास वन ब्लॉक का यह हिस्सा जुड़ेगा
वन खंड गांव क्षेत्रफल गाटा संख्या
1- रूनकता 0.949 हेक्टेयर 04, 01
2- फरह 13.486 हेक्टेयर 99, 101
3- रूनकता 0.0675 हेक्टेयर 18
 
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