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विवाहिता से सामूहिक दुष्कर्म का मामला: आरोपियों का होगा डीएनए टेस्ट, अदालत ने दी अनुमति

Thu, 08 Apr 2021 05:40 PM IST
मुकेश कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
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सामूहिक दुष्कर्म का आरोपी मोनू - फोटो : अमर उजाला
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आगरा के थाना एत्मादपुर के झरना नाला के जंगल में विवाहिता से सामूहिक दुष्कर्म के केस में पुलिस वैज्ञानिक साक्ष्य जुटा रही है। आरोपियों का डीएनए का नमूना लिया जाएगा। इसके लिए पुलिस ने कोर्ट से अनुमति मांगी थी। कोर्ट ने दो आरोपियों के डीएनए के नमूने लेने के लिए अनुमति दे दी है।

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एत्मादपुर क्षेत्र की रहने वाली विवाहिता से 29 मार्च को झरना नाले के जंगल में तीन युवकों ने दुष्कर्म किया था। पति के सामने यह घटना हुई थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके शाहदरा निवासी गौरीशंकर, योगेश और मोनू को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। मुकदमे में लूट, बंधक बनाकर सामूहिक दुष्कर्म, मारपीट, गालीगलौज और आईटी एक्ट की धारा लगी हैं।

एत्मादपुर थाना निरीक्षक कर रहे जांच
मामले में विवेचक निरीक्षक एत्मादपुर अनुज कुमार सैनी हैं। उन्होंने गौरीशंकर और योगेश का डीएनए परीक्षण के लिए नमूने लेने की अनुमति को कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया। आरोपियों की ओर से अधिवक्ताओं ने विरोध किया था। अभियोजन अधिकारी जय नरायण गुप्ता और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता आदर्श चौधरी ने कोर्ट में डीएनए जांच को जरूरी बताया। 

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सामूहिक दुष्कर्म का आरोपी गौरीशंकर - फोटो : अमर उजाला
तर्क दिए गए कि यह वैज्ञानिक साक्ष्य है। इसलिए डीएनए नमूना लेना आवश्यक है। कोर्ट ने डीएनए परीक्षण के लिए नमूने लेने के लिए अनुमति दी। आदेश दिया कि जिला अस्पताल में मुख्य चिकित्साधिकारी की मौजूदगी में नमूने लिए जाएंगे। 

सील करके जांच के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा जाएगा। एसएसपी मुनिराज जी का कहना है कि वैज्ञानिक साक्ष्यों की जल्द रिपोर्ट मंगाई जाएगी। इसके बाद कोर्ट में चार्जशीट पेश की जाएगी। आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट में भी कार्रवाई की जाएगी।
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