जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किया आदेश
जिला मजिस्ट्रेट ने पंचायती राज अधिनियम में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ये आदेश जारी किया है। इसके बाद अब ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान का पद रिक्त हो गया है। यहां अब ग्राम प्रधान के लिए दोबारा चुनाव कराया जाएगा। इस संबंध में पंचायत राज विभाग ने राज्य निर्वाचन आयोग को भी सूचना भेज दी है। आयोग के निर्णय के अनुसार ही ग्राम पंचायत में चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी।
चुनाव तक के लिए सदस्य को किया जाएगा नामित
अरसारा में ग्राम प्रधान के पदच्युत होने के चलते यहां प्रधान का पद रिक्त हो गया है। ऐसे में विकास कार्यों का संचालन भी प्रभावित हो गया है। इससे बचने के लिए चुनाव तक एक ग्राम पंचायत सदस्य को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा ग्राम प्रधान के दायित्वों का निर्वहन करने के लिए नामित किया जाएगा। सदस्य का चयन ग्राम सभा की खुली बैठक में सभी सदस्य मिलकर करेंगे।
एफआईआर भी हो चुकी है दर्ज
राज्य स्क्रूटिनी कमेटी ने ग्राम प्रधान अरसारा राजेश बाबू का अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र निरस्त करते हुए दोषियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने के भी आदेश दिए थे। इसके चलते दो दिन पहले तहसीलदार किशनी कमल कुमार की तहरीर पर किशनी पुलिस ने राजेश बाबू समेत तीन के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर ली है।
जिला पंचायत राज अधिकारी अविनाश चंद्र ने बताया कि जिला मजिस्ट्रेट ने ग्राम पंचायत अरसारा के ग्राम प्रधान को पदच्युत कर पद रिक्त कर दिया है। चुनाव आयोग को सूचना भेजी गई है। आयोग के निर्देश के अनुसार आगे प्रधान के निर्वाचन की प्रक्रिया की जाएगी।